दुकान किराया शर्तें (संदर्भ हेतु)

यह दुकान किरायानामा केवल संदर्भ उद्देश्य के लिए प्रदर्शित किया गया है। वास्तविक किरायानामा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पृथक रूप से निष्पादित किया जाएगा।

  1. किराये पर दी जाने वाली दुकान लगभग [Refer from shop number] फीट आकार की है, जो 197, गोयल नगर, इंदौर में स्थित है। दुकान [refer shop number] दिशा की ओर मुख है तथा इसमें एल्युमिनियम ग्लास दरवाजा, पीओपी छत एवं आंतरिक फिनिशिंग उपलब्ध है।
  2. दुकान का किरायानामा सामान्यतः 11 माह की अवधि के लिए किया जाएगा। अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकती है, जिसमें किराया वृद्धि एवं नया अनुबंध लागू होगा।
  3. मासिक किराया अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान नगद या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकार्य रहेगा।
  4. किरायेदार द्वारा सुरक्षा राशि (डिपॉजिट) जमा की जाएगी, जो दुकान खाली करने पर किसी बकाया के न होने की स्थिति में लौटाई जाएगी। रख-रखाव शुल्क समायोजित किया जा सकता है।
  5. किरायेदार किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन या नवीनीकरण केवल मालिक की पूर्व लिखित अनुमति से ही कर सकेगा।
  6. किरायेदार द्वारा निर्धारित अवधि से पूर्व दुकान खाली करने की स्थिति में अग्रिम सूचना देना अनिवार्य होगा। अन्यथा निर्धारित राशि डिपॉजिट से समायोजित की जा सकती है।
  7. यदि किरायेदार समय पर किराया अदा नहीं करता है, तो मालिक को दुकान खाली करवाने का अधिकार होगा।
  8. दुकान केवल स्वीकृत व्यावसायिक गतिविधियों (जैसे ब्यूटी पार्लर / सेवा आधारित व्यवसाय) हेतु उपयोग की जा सकेगी। किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की पूर्ण जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।
  9. दुकान में विद्युत उपमीटर उपलब्ध है। बिजली शुल्क उपमीटर रीडिंग के अनुसार निर्धारित दर पर किरायेदार द्वारा अलग से वहन किया जाएगा।
  10. कचरा निपटान नगर निगम के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। किसी भी प्रकार के जुर्माने की जिम्मेदारी किरायेदार की होगी।
  11. किरायेदार दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को उपकिराये (सब-लेट) पर नहीं दे सकेगा।
  12. किरायेदार ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे संपत्ति की मूल संरचना या सौंदर्य को क्षति पहुँचे।
  13. दुकान में उपलब्ध विद्युत कनेक्शन का उपयोग सावधानीपूर्वक करना किरायेदार की जिम्मेदारी होगी।
  14. किरायेदार द्वारा लिए गए किसी भी ऋण के लिए संपत्ति पर कोई अधिकार या दायित्व नहीं बनाया जा सकेगा।
  15. मालिक द्वारा आवश्यकतानुसार किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराया जा सकता है। यह किरायानामा दोनों पक्षों की आपसी सहमति एवं समझ पर आधारित होगा।
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